
पटनाः पटना हाईकोर्ट से एक बार फिर तेजस्वी यादव को झटका लगा है। कोर्ट ने बिहार विधानसभा में विपक्षी नेता तेजस्वी यादव के बंगला विवाद पर दायर अपील खारिज करते हुए उन्हें राहत देने से इंकार कर दिया।चीफ जस्टिस एपी शाही की खंडपीठ ने पिछले सप्ताह तेजस्वी की अपील पर सुनवाई पूरी कर फैसले को सुरक्षित रखा था। जिसके बाद सोमवार को फैसला सुनाया गया।

बंगला नहीं खाली कर रहे तेजस्वी
भवन निर्माण विभाग ने कई बार तेजस्वी को नोटिस भेजा। लेकिन वह बंगला खाली करने को लेकर तैयार नहीं थे। इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। राज्य सरकार ने तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री से हटने के बाद उन्हें 5 देशरत्न सरकारी बंगला को खाली का आदेश दिया। इस आदेश को तेजस्वी ने याचिका दायर कर चुनौती दी थी। लेकिन एकल पीठ ने राज्य सरकार के आदेश को सही ठहराया और तेजस्वी को बंगला खाली करने का आदेश दे दिया।