
बिहार ब्रेकिंगः अगर अब बिहार के बड़े अस्पतालों में से एक पटना स्थित पीएमसीएच परिसर में एम आर यानि मेडिकल रिप्रजेंटेटिव पकड़े गये तो उन्हें पहले तो चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा और अगर दुबारा पकड़े गये तो उन्हें पांच हजार का जुर्माना देना पड़ेगा क्योंकि पीएमसीएच परिसर में अब एमआर के प्रवेश पर रोक लगा दी गयी है। जानकारी के मुताबिक राज्य स्वास्थ्य विभाग पीएमसीएच को जेनेरिक और सरकारी दवाएं ही मरीजों को देने का निर्देश दिया है. अस्पताल परिसर में दवा कंपनी के मेडिकल रेप्रजेंटटिव को भी प्रतिबन्धित कर दिया है.

मामला पीएमसीएच का है. मरीजों को अक्सर डॉक्टर प्राइवेट कंपनी के दवाएं लिख देते थे. प्राइवेट कंपनी के दवाएं मरीजों को सरकारी दवा दुकान पर नहीं मिल पाते थे. मरीजों को ये दवाएं निजी दुकानों से लेने पड़ते थे. ऐसी दवाएं काफी महंगी होती थी. इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग सख्त हुआ और नया आदेश जारी किया है. स्वास्थ्य विभाग ने इस निर्देश को न मानने वालों पर जुर्माना का भी प्रावधान किया है.स्वास्थ्य विभाग ने अपने आदेश पत्र में निर्देश है कि पीएमसीएच डॉक्टर मरीजों को जेनेरिक और सरकारी दवाएं ही लिखेंगे. वही, अस्पताल परिसर में मेडिकल रेप्रजेंटटिव पकड़े जाते है तो पहली बार उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिए जाएंगे. लेकिन इसके बाद पकड़े जाते हैं तो पांच हजार रुपये का अर्थ दंड के साथ प्राथमिकी भी दर्ज होगी.