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बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने के प्रमाण पत्र की वैधता अब जीवन भर रहेगी। बिहार सरकार ने यह फैसला केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने के प्रमाण पत्र को आजीवन वैध किए जाने के निर्णय के बाद लिया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से हाल ही में जारी निर्देशों पर शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी। अभी तक टीईटी प्रमाण पत्र की वैधता सात साल हुआ करती थी।
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बिहार के शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से जारी पत्र के आधार पर टीईटी प्रमाण पत्र की वैधता 11 फरवरी 2012 के प्रभाव से ताउम्र की जाती है। इस आदेश के तहत बिहार में पहले हुए टीईटी के लिए मई 2012 से जारी प्रमाण पत्रों की वैधता आजीवन की जाती है।