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बिहार में शराबबंदी के बाद राज्य सरकार ने एक और कदम उठाते हुए अब पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया है। पान मसाला पर प्रतिबंध तत्काल प्रभाव यानि 30 अगस्त से लागू हो कर बारह महीनों तक रहेगा जिसके बाद इसपर पुनः विचार किया जायेगा। पान मसाला पर बिहार में लगी पूर्ण प्रतिबंध के बाद बिहार देश मे दूसरा राज्य बन गया है जहां पान मसालों पर प्रतिबंध लगाया गया है। पान मसाला पर प्रतिबंध लगाते हुए बिहार सरकार ने कहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य सरकार अपने लोगों को पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और जन स्वास्थ्य के सुधार करने के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों के उपभोग को प्रतिबंधित कर सकती है। विगत 05 जुलाई 2019 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आहूत उच्चस्तरीय बैठक में दिए गए निर्देश के आलोक में खाद्य संरक्षा आयुक्त ने राज्य के विभिन्न ब्रांड के पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया है।
यह प्रतिबंध विभिन्न जिलों से प्राप्त पान मसाला के नमूनों के जांच में मैग्निशियम कार्बोनेट की मात्रा पाए जाने के कारण लगाई गई है। ज्ञात हो कि मैग्निशियम कार्बोनेट से हृदय संबंधित बीमारियों सहित विभिन्न प्रकार की परेशानियां होती हैं। पान मसाला के लिए फूड सेफ्टी एक्ट 2006 में दिए गए मानक के मुताबिक मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलाया जाना प्रतिबंधित है। अतः जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंध फिलहाल एक वर्ष के लिए लगाया गया है।फिलहाल बिहार में रजनीगंधा, पान पराग समेत कुल 12 ब्रांड के पान मसालों को प्रतिबंधित किया गया है वहीं कुछ अन्य उत्पादों को जांच के लिए भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद उनपर कार्रवाई की जायेगी। खाद्य संरक्षा आयुक्त बिहार संजय कुमार ने कहा है कि कुल 12 पान मसाला कंपनियों पर पूरे राज्य में दिनांक 30.08.2019 से एक वर्ष की अवधि तक पैकेट या खुले रूप में विनिर्माण, भंडारण, परिवहन, प्रदर्शन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने आमजन से अनुरोध किया है कि वो उक्त प्रतिबंध को लागू कराने में आवश्यक सहयोग प्रदान करें।