
पटनाः लोकसभा चुनाव में आयोग ने केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों के वाहन में वेकनलाइट और सायरन लगाने पर रोक लगाई है। इस रोक के बाद मंत्री चुनाव में सायरन वाली गाड़ी से भ्रमण नहीं कर सकते हैं। वहीं इस संबंध में गुरुवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह दिल अधिकारी कुमार रवि ने कहा कि उन्होंने कहा जनप्रतिनिधी राजनीतिक कार्यों के दौरान सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते है। अगर ऐसा होता है तो आचार संहिता का उल्लधन होगा। जिसके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी।डीएम ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों को सरकारी क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए प्रशासन की अनुमति लेनी पड़ेगी। लोकसभा चुनाव के तिथि की घोषणा के साथ ही देश भर में आचार संहिता लागू हो गई है जिसके दायरे में केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री भी आते हैं। कुमार रवि ने बताया कि लोकसभा चुनाव खत्म होने तक अनुमति के बिना भ्रमण करने पर मंत्रियों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की धारा के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
