
पटनाः पटना हाईकोर्ट से शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार को बड़ी राहत मिली हैं। उनके विरुद्ध बाढ़ की निचली अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान को रद्द कर दिया। जस्टिस ए अमानुल्लाह की एकल पीठ ने नीतीश कुमार की याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था। 28 साल पुराने पंडारक हत्या मामले में अब उन पर कोई मामला नहीं चलेगा। 16 नवंबर 1991 को सीताराम सिंह की हत्या हुई थी। जिसमें इन्हें अन्य लोगों के अलावे आरोपी बनाया गया था। उस समय लोकसभा का चुनाव था। पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल में स्थित पंडारक थाना में उस दिन ही प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी। जिसमें अन्य लोगों के अलावे वर्तमान सीएम नीतीश को आरोपी बनाया गया था। बाद में बाढ़ के तत्कालीन ACJM एक 2009 में दायर परिवाद पत्र के आधार पर नीतीश कुमार के विरुद्ध संज्ञान लिया था। इसे रद्द कराने के लिए नीतीश कुमार ने 2009 में ही पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस ए अमानुल्लाह ने नीतीश कुमार की याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला 31 जनवरी 2019 को सुरक्षित रखा था।
