
बेगूसराय: आर्म्स एक्ट के आरोपित पूर्व समाज कल्याण मंत्री कुमारी मंजू वर्मा के पति चन्द्रशेखर वर्मा की नियमित जमानत याचिका मंझौल के एसीजेएम इंचार्ज कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के बाद खारिज कर दी। इस मामले में मंजू वर्मा ने अग्रिम व नियमित जमानत लेने के लिए कई बार प्रयास किया था, लेकिन अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली है। मालूम हो कि बीते 17 अगस्त को उनके अर्जुनटोल स्थित आवास पर सीबीआई ने छापेमारी की थी। इसमें 50 कारतूस बरामद हुए थे। सीबीआई के डीएसपी उमेश कुमार ने चन्द्रशेखर वर्मा को प्रथम अभियुक्त बनाकर स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।केस दर्ज होने के 70 दिनों बाद तक वे फरार रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दवाब में आकर वे वीवीआइपी स्टाइल में पिछले साल 29 अक्टूबर को सरेंडर किए थे। विदित हो कि चन्द्रशेखर वर्मा 85 दिनों से काराधीन हैं।
