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पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के कार्यान्वयन के संबंध में अग्रतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारियों को भेजे गये पत्र में यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की सतत समीक्षा की जा रही है। योजना के कार्यान्वयन के अनुभव से ऐसा प्रतीत होता है कि योजना के प्रबंधन में और अधिक सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए प्रक्रियाओं को सरल किया जाना आवश्यक है। तदनुसार सम्यक विचारोपरांत निम्नवत निर्णय संसूचित किया जाता है|
मानक प्राक्कलन के आधार पर योजना का कार्यान्वयन विभाग द्वारा वार्ड में परिवारों की संख्या के आधार पर विभिन्न प्रकार के मॉडल स्टीमेट संचालित किये गये हैं। ये सभी मॉडल स्टीमेट लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के स्तर से तकनीकी अनुमोदन प्रदत्त है। तदनुसार प्रक्रियात्मक सरलता हेतु वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समितियों द्वारा पाने वार्ड में परिवारों की संख्या के आधार पर निकटतम उच्चतर परिवारों की संख्या वाले मानक प्राक्कलन को अपनाया जा सकेगा। उदाहरणस्वरूप यदि किसी वार्ड में निवास कर रहे परिवारों की संख्या 190 है तो वहाँ 200 परिवारों का मॉडल स्टीमेट अपनाया जा सकेगा। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समितियों द्वारा कनीय अभियंताओं के तकनीकी पर्यवेक्षण में मानक प्राक्कलन पर योजना का कार्यान्वयन कराया जाएगा।
किसी वार्ड विशेष की भौगोलिक परिस्थिति के फलस्वरूप यदि मानक प्राक्कलन को अपनाना संभव नहीं हो तो मानक प्राक्कलन के प्रावधानों के आलोक में कनीय अभियंता द्वारा वार्ड विशिष्ट प्राक्कलन गठित किया जाएगा। उस पर सक्षम स्तर की तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। योजना के कार्यान्वयन में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति (WIMC) द्वारा कोटेशन के आधार पर भी प्राक्कलन के विभिन्न अवयवों का अवयववार कार्यान्वयन कराया जा सकेगा। विशिष्टियों के अनुसार गुणवत्ता युक्त कार्य पूर्ण होने के उपरांत कनीय अभियंता द्वारा मापी पुस्तिका में मापी दर्ज की जायेगी। मापी वास्तविक रूप से कराये गये कार्य की मात्रा के आधार पर दर्ज की जाएगी। मापी वास्तविक रूप से कराये गये कार्य की मात्रा के आधार पर दर्ज की जाएगी। मापी पुस्तिका में दर्ज मापी के आधार पर वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा अवयववार भुगतान किया जा सकेगा। भुगतान अनिवार्यतः Account Payee चेक/RTGS के द्वारा किया जाएगा।