
बिहार ब्रेकिंग

सीबीआई विवाद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से इस पूरे विवाद को लेकर बेहद अहम खबर सामने आ रही है। दरअसल कोर्ट ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने के सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आखिर चयन समिति से पूछे बिना आलोक वर्मा को छुट्टी पर क्यों भेजा गया। सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा से अधिकार वापस लेने और उन्हें छुट्टी पर भेजने के सरकार के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई शुरू हो गई है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई की पीठ कर रही है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई ने कहा, सीबीआई के दो वरिष्ठ अधिकारियों के बीच लड़ाई एक रात में शुरू नहीं हुई। ऐसे में सरकार ने चयन समिति से परामर्श लिए बिना कैसे सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा को उनकी शक्तियों से वंचित कर दिया? न्यायमूर्ति गोगोई ने महाधिवक्ता तुषार मेहता से कहा, सरकार को निष्पक्ष होना चाहिए। आलोक वर्मा से उनकी शक्तियां छीनने से पहले सरकार को चयन समिति से परामर्श लेने में क्या दिक्कत थी? हर सरकार की कार्रवाई की भावना संस्थान के हित में होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि महाधिवक्ता ने उसे बताया है कि इस स्थिति के पीछे के हालात जुलाई में बने थे। न्यायमूर्ति गोगोई ने मेहता से पूछा, सरकार ने 23 अक्तूबर को सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा से सारी शक्तियां छीनने का रातोंरात निर्णय लेने के लिए किसने प्रेरित किया? जब वर्मा कुछ महीनों बाद सेवानिवृत्त हो रहे थे तो सरकार ने कुछ महीनों का और इंतजार क्यों नहीं किया और चयनित समिति से परामर्श क्यों नहीं लिया गया?