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राज्य सरकार द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या-342 दिनांक-14.01.2025 के माध्यम से रबी 2024-25 मौसम के लिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई है। राज्य सरकार योजना के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए संकल्पित है। इस योजनान्तर्गत सभी प्रक्रिया ऑनलाइन संचालित की जाती है। रबी 2024-25 मौसम के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 31.03.2025 निर्धारित है।
यह योजना पूर्णरूपेण राज्य सरकार की निधि से संचालित की जा रही है। रबी मौसम में गेहूँ, मकई, ईख, चना, अरहर, राई सरसों, मसूर, आलू एवं प्याज के अतिरिक्त गोभी, बैगन टमाटर एवं मिरचाई फसलों को आच्छादित किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विपरीत मौसम अथवा अन्य कारणों से फसल की क्षति होने पर किसानों को सहायता राशि उपलब्ध कराना है। यह योजना निःशुल्क है। इसके लिए किसानों द्वारा कोई प्रीमियम की राशि देय नहीं है।
रबी 2024-25 मौसम के लिए गेहूँ फसल सभी 38 जिलों में, मकई फसल 31 जिलों में एवं ईख फसल 22 जिलों में पंचायत स्तरीय फसल के रूप में तथा चना 17 जिलों में, अरहर 16 जिलों में, राई-सरसों 37 जिलों में, मसूर 34 जिलों में, प्याज 15 जिलों में, आलू 15 जिलों में, टमाटर 10 जिलों में, बैंगन 12 जिलों में, मिरचाई 12 जिलों में तथा गोभी 11 जिलों में जिला स्तरीय फसल के रूप में अधिसूचित किया गया है। कृषि विभाग, बिहार के डी बी टी पोर्टल पर निबंधित राज्य के रैयत श्रेणी, गैर-रैयत श्रेणी एवं आंशिक रूप से रैयत तथा गैर-रैयत श्रेणी के इच्छुक किसान, जो इस योजना का लाभ लेना चाहतें हैं, आवेदन कर सकते है। संबंधित जिला में अवस्थित नगर पंचायत एवं नगर परिषद् भी उक्त फसलों हेतु अधिसूचित हैं। फसलवार अधिसूचित जिलों का नाम विभागीय वेबसाइट पर देखा जा सकता है।
इस योजनान्तर्गत थ्रेसहोल्ड उपज की तुलना में वास्तविक उपज में 20% तक क्षति होने की स्थिति में ₹ 7500-00 प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम 02 हेक्टेयर के लिए ₹ 15000=00 एवं 20% से अधिक क्षति होने की स्थिति में ₹ 10000=00 प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम 02 हेक्टेयर के लिये रु 20000-00 सहायता राशि का भुगतान डी बी टी के माध्यम से उनके आधार संबद्ध बैंक खातों में किया जाता है। इस योजनान्तर्गत किसानों को आवेदन करने के लिए कोई शुल्क का भुगतान नहीं करना है।
आवेदन के समय सभी श्रेणी के किसानों को फसल एवं बुआई के रकबा की जानकारी देते हुए विहित प्रपत्र में भरा हुआ स्व-घोषणा पत्र को अपलोड करना आवश्यक है। साथ ही आवेदन के समय किसानों द्वारा एंड्रॉयड मोबाइल के माध्यम से आवेदित भूमि का Geo-Coordinate दिया जाना है। उपज दर आँकड़ों के आधार पर योग्य पाए गए ग्राम पंचायतों के चयन के पश्चात चयनित ग्राम पंचायतों के रैयत एवं आंशिक रूप से रैयत तथा गैर-रैयत दोनों श्रेणी के आवेदक किसानों को भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र/अद्यतन राजस्व रसीद अपलोड करने की आवश्यकता होगी।
योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन सहकारिता विभाग के वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/cooperative में उपलब्ध लिंक, ई-सहकारी मोबाइल ऐप के माध्यम से अथवा प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी / कार्यपालक सहायक के सहयोग से किया जा सकता है।अधिक जानकारी विभागीय वेबसाइट पर अथवा विभागीय दूरभाष सं- 0612-2200693 पर संपर्क कर भी प्राप्त की जा सकती है।