
बिहार ब्रेकिंग

बिहार में कोरोना ने अपनी रफ्तार बहुत तेज कर ली है। राज्य में कोरोना की रफ्तार को देखते हुए मंगलवार को आपदा प्रबंधन विभाग की उच्चस्तरीय बैठक की गई। आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक में कई निर्णय लिए गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य में नाईट कर्फ्यू लगाया जाएगा इसके साथ ही पार्क, उद्यान, सिनेमा घर, मॉल इत्यादि भी बंद किये जायेंगे। आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक में कोरोना से निपटने के लिए जारी दिशानिर्देश गुरुवार से लागू हो जाएंगे।
ये हैं निर्देश-
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सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय- सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान एवं कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ ही खुलेंगे, वहीं सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं बैंकिंग, बीमा, एटीएम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, औद्योगिक एवं विनिर्माण क्षेत्र के प्रतिष्ठान, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलिकम्युनिकेशन एवं इंटरनेट, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाएं, पेट्रोल पंप एवं इससे जुड़ी गतिविधियां, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउसिंग, निजी सुरक्षा सेवाएं, ठेला पर घूम घूम कर फल एवं सब्जी की बिक्री इत्यादि इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। सभी दुकानें 8 बजे रात्रि तक ही खुलेंगे। दुकानों के संचालन के लिए दुकान के कर्मी समेत सभी उपस्थित लोगों के लिए मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा। दुकानों में आगंतुकों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।
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शिक्षण संस्थान एवं अन्य- प्री-स्कूल से लेकर आठवीं तक की कक्षा विद्यालय एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, इस दौरान ऑनलाइन क्लास की जा सकती है। नौवीं एवं उच्चतर वर्गों के विद्यालय एवं संस्थान 50% उपस्थिति के साथ खुल सकती हैं। सभी धार्मिक स्थल पूर्णतः बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, उद्यान एवं पार्क, स्विमिंग पूल, स्टेडियम इत्यादि पूर्णतः बंद रहेंगे। वहीं रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन कुल क्षमता के 50% उपयोग के साथ खुल सकते हैं, लेकिन यह अनिवार्य होगा कि यहां काम करने वाले सभी कर्मी कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज़ ले लिए हों। शादी-विवाह एवं अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी। इसकी सूचना स्थानीय थाने को तीन दिन पूर्व देनी होगी। यही नहीं, डीजे बजाने या किसी तरह का जुलूस निकालने की भी इजाजत नहीं होगी।
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सार्वजनिक परिवहन में क्षमता के 50% लोगों को ही बैठाया जा सकता है। सार्वजनिक एवं निजी वाहनों में सफर करते वक्त मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा। सभी प्रकार के सार्वजनिक, निजी, सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन एवं धार्मिक आयोजन क्षमता के 50% उपयोग या अधिकतम 50 व्यक्तियों की अधिसीमा तथा कोविड अनुकूल व्यवहार के साथ प्रशासन की इजाजत के साथ किये जा सकेंगे। सभी प्रकार के मेलों और प्रदर्शनी पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही सभी जिले के जिलाधिकारी अपने क्षेत्र में समीक्षा कर उपयुक्त निर्णय ले सकते हैं। उपरोक्त प्रतिबंध 21 जनवरी तक प्रभावी रहेगा।