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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सदस्यों का ई-नामांकन करवाने के लिए अभियान चला रही है। ई-नामांकन करवाने से सदस्यों को फायदा यह होगा कि निधन या आकस्मिकता की स्थिति में अंशदाता या नॉमिनी को पेंशन एवं अन्य प्रकरण को निपटाने में आसानी होगी एवं ऑनलाइन माध्यम से दावा फ़ाइल कर सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के तहत सभी कर्मचारियों का ई-नॉमिनेशन करवाना अनिवार्य है और इसके लिए विभाग ने सभी नियोक्ताओं को निर्देश जारी कर दिया है कि अपने सदस्यों का शत प्रतिशत नामांकन कराएं।
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सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी ऑनलाइन पेंशन आवेदन करने के लिए भी ई-नॉमिनेशन करवाना अनिवार्य है। ई-नॉमिनेशन के लिए सदस्य www.unifiedportal-emp.epfindia.gov.in/epfo/ पर लॉगिन कर यूएएन/ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक कर लॉगिन करेंगे और ई-नॉमिनेशन ऑप्शन को चुन कर अपनी सारी जानकारी भर कर सबमिट करेंगे।