
बिहार ब्रेकिंग

कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए बिहार में स्वास्थ्य विभाग की अनुशंषा पर मुख्यमंत्री ने बिहार के सभी जिलों में लॉक डाउन की घोषणा कर दी है। तत्काल यह लॉक डाउन 31 मार्च तक के लिए लागू की गई है। लॉक डाउन के तहत बिहार में कुछ आपातकालीन सेवाओं यथा चिकित्सा सेवा, दूरसंचार, बैंकिंग एवं एटीएम सेवा, डेयरी एवं डेयरी से सम्बंधित प्रतिष्ठान, फल-सब्जियों की दुकान, दवा एवं सर्जिकल सामानों की दुकान, पेट्रोल पंप एवं सीएनजी स्टेशन, एलपीजी गैस एजेंसी, पोस्ट ऑफिस एवं कूरियर सेवाएं, ई-कॉमर्स सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मिडिया, एम्बुलेंस, मालवाहक वाहन एवं अन्य इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ कर अन्य सभी संस्थानें बंद रखने का आदेश दिया गया है। लॉक डाउन के दौरान सरकारी कार्यालयों के लिए पूर्व में सामान्य प्रशासन विभाग से निर्गत निर्देश लागू रहेंगे।


इस दौरान सभी सरकारी कार्यालयों आमजनो के प्रवेश को प्रतिबंधित करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग का निर्देश भी लागू रहेगा। लॉक डाउन के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा द एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1897 के अंतर्गत पूर्व में निर्गत आदेश यथावत रहेंगे। सरकार के द्वारा जारी सभी आदेशों को पालन करने एवं करवाने के लिए जिला दंडाधिकारी को अधिकृत किया गया है एवं इस के लिए वे राज्य सरकार के किसी भी विभाग के अधिकारी एवं कर्मियों का सेवा ले सकते हैं। साथ ही लोगों से अधिकतम घर में रहने की अपील की गई है।


कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने लॉक डाउन करने का आदेश निर्गत किया है, वहीँ सोशल मिडिया में गृह विभाग का एक फर्जी आदेश भी वायरल हो रहा है। गृह विभाग के नाम से वायरल फर्जी आदेश में अस्पताल, विद्युत् आपूर्ति, पुलिस, अग्निशमन, दूरसंचार, बैंक एवं बिहार सरकार अधीनस्थ कोषागार, डेयरी को छोड़ कर सभी संस्थानें बंद रहेंगी। गृह विभाग के नाम से निर्गत फर्जी आदेश पत्र में न तो कार्यालय पत्रांक दर्शाया गया है और न ही किसी का हस्ताक्षर। बिहार ब्रेकिंग ने जब गृह विभाग के नाम से जारी आदेश की पुष्टि की तो यह पता चला कि लॉक डाउन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी किया है वहीँ गृह विभाग के नाम से जारी आदेश फर्जी है।