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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में मंगलवार को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की सजा का ऐलान कर दिया है। साकेत कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि जब तक ब्रजेश ठाकुर की नेचुरल लाइफ रहेगी, तब तक उन्हें जेल में जीवन काटना पड़ेगा। वहीं, कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर पर 20 लाख का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से 4 लाख रुपए पीड़ित को मुवाअजे के रूप में दिया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने रवि रोशन को आजीवन कारावास के साथ 1.5 लाख जुर्माना, विकास को आजीवन कारावास के साथ 14 लाख जुर्माना, दिलीप वर्मा और गुड्डू पटेल को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा किरण कुमारी, मधु कुमारी, मीनू देवी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही रामानुज ठाकुर को उम्रकैद के साथ 50 हजार जुर्माना, विजय तिवारी को उम्रकैद और 35 हजार जुर्माना, जबकि कृष्णा कुमार को भी उम्रकैद के साथ 40 हजार जुर्माना लगाया है।
वहीं, कोर्ट ने कई दोषियों को 10 साल की भी सजा सुनाई है। इसमें नेहा कुमारी, हेमा मशीह, अश्वनी कुमार, मंजू देवी, चांदा देवी और रमा शंकर शामिल हैं। जबकि, इन्दु कुमारी को 3 साल और रोजी रानी 6 महीने की सजा मिली है। हालांकि, रोज रानी को पहले ही इस मामले में जमानत मिल चुकी है। इससे पहले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सबूतों के अभाव में विक्की को छोड़ दिया था। वहीं, इस केस में कोर्ट ने 4 लोगों को रेप, गैंग रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी माना था। बता दें कि इस केस में 8-9 महीने की सुनाई के बाद फैसला आया है। इस पहले 3 बार मामले में फैसला टल चुका है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद केस दिल्ली की साकेत कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था। गौरतलब है कि ये मामला एक एनजीओ की ऑडिट रिपोर्ट के जरिए सामने आया था। मामला सामने आने के बाद बिहार में सियासी भूचाल आ गया था। विपक्ष जहां राज्य सरकार पर हमलावर था तो वहीं, सरकार ने इसकी जांच सीबीआई से कराने का फैसला किया था।