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बेगूसराय जिला अदालत के एडीजे 13 गिरीश मिश्र ने साहेबपुर कमाल थाना कांड संख्या 31/ 11 के नामजद आरोपी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मधैर मकेश्वर यादव को भादवि की धारा 323 और 354 के तहत दोषी पाते हुए 3 माह कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 5 गवाहों से घटना के लिए साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत कर आए उक्त अभियुक्त पर 24 जनवरी 2011 को दोपहर 12:00 बजे दिन में बहार में जलावन चुनने गई रानी देवी एवं महिलाओं के साथ छेड़खानी करने तथा रानी देवी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने और महिला द्वारा शोर मचाने पर मारपीट करने का आरोप था। घटना की प्राथमिकी साहेबपुरकमाल थाना क्षेत्र के श्रीनगर गांव निवासी रानी देवी ने संबंधित थाना में दर्ज कराई थी।