
बिहार ब्रेकिंग-रविशंकर शर्मा-बेगूसराय

जिला अदालत बेगूसराय के नकल खाना को सुचारू एवं सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने की दिशा में जिला जज अशोक कुमार ने कड़ा कदम उठाया है अब कोई भी अर्जेंट नकल 24 घंटा के अंदर पक्षकारों को मुहैया कराया जाएगा। वही साधारण कल 3 दिनों के अंदर पक्षकारों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। जिला जज के इस फैसले से अधिवक्ता लिपिकों में काफी खुशी देखी जा रही है कि उन्हें अब नकल के लिए नकल खाना के अनेक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और ना ही ऊपरी देना पड़ेगा।
उल्लेखनीय हो कि अभी तक अर्जेंट नकल 3 दिनों में मुहैया कराया जाते थे और साधारण नकल उपलब्ध कराने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी जिससे आप पक्षकारों को नकल लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था और खर्च भी अधिक होता था। जिला ज्यादा आदेशानुसार अगर तय समय सीमा के अंदर नकल खाना आवेदक को नकल मुहैया नहीं कराता है तो इसकी शिकायत जज प्रशासन को की जाएगी जिस पर कार्रवाई संभावित है।