
बिहार ब्रेकिंग-रविशंकर शर्मा-बेगूसराय

जेजे बोर्ड के प्रधान न्यायिक दंडाधिकारी किरण चतुर्वेदी एवं पीठ सदस्य उमेश चौधरी लता कुमारी की पीठ ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 248/ 14 की सुनवाई पूरी करते हुए कांड के आरोपित किशोर बालिका को मामले के सूचक एवं अन्य के साथ घर में घुसकर मारपीट करने का दोषी करार देते हुए अपने गांव की 5 लड़कियों को शिक्षित करने का आदेश दिया है। जेजे बोर्ड न्यायिक दंडाधिकारी के आदेशानुसार दोषी बालिका को 3 माह तक अपने गांव के मुखिया के देखरेख में गांव की 5 लड़कियों को रोजाना 2 घंटे पढ़ाने का दायित्व सौंपा है और एक पखवारा पर मुखिया के द्वारा अनुशंसित प्रगति प्रतिवेदन उक्त दोषी बालिका जेजे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगी।
इस मामले में अभियोजन पक्ष के एसडीपीओ सुरेश मंडल के द्वारा सहित पांच गवाहों से घटना जनित सबूत अदालत के समक्ष प्रस्तुत कराए गए जिसमें घटना तिथि 1 जुलाई 2014 की सुबह 6:00 बजे ग्रामीण सूचक के घर में घुसकर आंगन में सूचक एवं उसके घर के सदस्यों के साथ मारपीट कर जख्मी करने का आरोप है।