
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी अनिल शर्मा और दो अन्य निदेशकों को गिरफ्तार करने की अनुमति दे दी है. अनिल शर्मा के खिलाफ आपराधिक मामलों के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने किसी एजेंसी को आम्रपाली के निदेशक को गिरफ्तार करने से कभी भी नहीं रोका, जोकि पहले से ही यूपी पुलिस की हिरासत में एक होटल के कमरे में है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा आम्रपाली के निदेशक शिव प्रिया और अजय कुमार को भी इस मामले में गिरफ्तार कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी अनिल शर्मा के साउथ दिल्ली स्थित बंगले समेत निजी संपत्ति अटैच करने के भी निर्देश दिया है. शीर्ष कोर्ट ने यह भी साफ किया कि दो अन्य निदेशकों की संपत्तियां भी अटैच की जाए.
