
पटना: बंगला खाली करने के मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने तेजस्वी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला मुख्यन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने दिया। जब तेजस्वी उपमुख्यमंत्री थे तब उन्हें पटना के 5 देशरत्न मार्ग स्थित बंगला आवंटित किया गया था। अब वो उपमुख्यमंत्री के पद पर नहीं हैं फिर भी तेजस्वी बंगले में रह रहे हैं। मौजूदा समय में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हैं इसलिए तेजस्वी को सरकार ने बंगला खाली करने के लिए कहा था।
