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बिहार में पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए अन्य जरूरी प्रमाण पत्र के साथ साथ पथ निर्माण विभाग से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होता है। पथ निर्माण विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र में कई खास शर्तें रखी जाती हैं जिसमें एक सर्वसाधारण के उपयोग हेतु उचित जन सुविधा उपलब्ध करवाना भी है। शर्त के अनुसार पेट्रोल पंप पर दो शौचालय महिला एवं दो पुरुषों के लिए होना आवश्यक है। लेकिन ये जन सुविधाएं सर्वसाधारण को उपलब्ध नहीं हो पाती है। पेट्रोल पंपों पर सर्वसाधारण को जन सुविधाएं मुहैया करवाने को सुनिश्चित करने के लिए बिहार सरकार के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने बिहार के सभी जिलाधिकारियों को पत्र के माध्यम से वस्तुस्थिति से अवगत करवाते हुए ठोस कदम उठाने के लिए निर्देशित किया है।
जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में प्रधान सचिव ने कहा है कि पेट्रोल पंप के लिए पथ निर्माण विभाग से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र में एक शर्त होता है कि सर्वसाधारण को जन सुविधा मुहैया करवाया जाए जिसमे दो शौचालय पुरुष एवं दो महिलाओं के लिए होना आवश्यक है। लेकिन निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि अधिकांश पेट्रोल पंपों पर या तो पर्याप्त जन सुविधा उपलब्ध नहीं है या फिर उनकी रख-रखाव उचित ढंग से नहीं की जा रही है। उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से आगे कहा कि पथ निर्माण विभाग के सभी प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं को इस शर्त का अनुपालन करवाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उन्होंने जिलाधिकारियों से भी निवेदन किया कि अपने स्तर से प्रशासन के माध्यम से पेट्रोल पंपों पर निरीक्षण करवाएं एवं जन सुविधाएं उपलब्ध करवाने की शर्तों का सख्ती से पालन करवाएं। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि जिस पेट्रोल पंप पर इस इस शर्त की अवहेलना की जा रही हो उस पेट्रोल पंप से अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लेने की कार्रवाई भी सुनिश्चित करें।