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पश्चिम बंगाल के कोलकाता में सीबीआई बनाम कोलकाता पुलिस कमिश्नर और ममता बनर्जी मामले में सीबीआई के याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि सीबीआई राजीव कुमार की गिरफ्तारी नहीं करेगी। मामले में सीबीआई के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई शुरू होते ही सीबीआई ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर पर जाँच में सहयोग नहीं देने, शारदा घोटाला के कई अहम सुबूतों को नष्ट करने एवं अदालत की अवमानना पर कार्रवाई करने की मांग की। इस पर सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि राजीव कुमार के पास जाँच में सहयोग न करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए एवं उन्हें जाँच में सहयोग करनी चाहिए।उन्हें पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने पेश होना होगा। कोलकाता पुलिस सरकार की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है जिसपर कोर्ट ने गिरफ्तारी नहीं करने के निर्देश दिए। सोमवार को याचिका पर विचार करते समय चीफ जस्टिस ने कहा था कि यदि सीबीआई चिट फंड मामले में पश्चिम बंगाल सरकार या किसी पुलिसकर्मी की गड़बडी का सबूत दे तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे और दोषियों को पछताना पड़ेगा। कोर्ट ने एफिडेविट के रूप में सारे सबूत देने को कहा है। सीबीआई और केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की थी। मेहता का दावा था कि कोलकाता पुलिस शारदा चिट फंड मामले से जुड़े सबूतों को नष्ट कर सकती है। वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सीबीआई की रेड के खिलाफ धरना जारी है। यह धरना शुक्रवार तक जारी रहेगा।