
नगर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने केबिन क्रू सदस्यों के लिए उड़ान ड्यूटी के समय और आराम के घंटों के बारे में नियम तय कर दिए हैं। इसमें लंबी उड़ान पर अधिकतम ड्यूटी 22 घंटे तय की गई है। नए नियम दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद बनाए गए हैं। इनमें कहा गया है कि किसी आकस्मिक परिचालन परिस्थिति में उड़ान समय में अधिकतम डेढ़ घंटे की वृद्धि की जा सकती है और ड्यूटी की अवधि चार घंटे बढ़ाई जा सकती है।वरिष्ठ केबिन क्रू सभी केबिन क्रू सदस्यों के साथ विचार विमर्श के बाद उड़ान के परिचालन के लिए ‘पायलट इन कमांड’ से अपनी इच्छा जताएगा। डाइवर्जन की स्थिति में उड़ान को पूरा करने के लिए सिर्फ एक अतिरिक्त लैंडिंग की अनुमति होगी। ये नियम इस साल एक नवंबर से लागू होंगे।
