
बिहार ब्रेकिंगः मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई हुई है और सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में आज मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस की सुनवाई हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाइकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाते हुए सवाल पूछा कि इस मामले में नई जांच टीम बनाने का क्या औचित्य है? कोर्ट ने कहा कि नई टीम बनाने का कोई कारण नजर नहीं आता। इस स्टेज में नई टीम के गठन से जांच प्रभावित हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर 20 सितंबर को फिर से सुनवाई होगी। जस्टिस मदन बी लोकुर और दीपक गुप्ता की पीठ ने मामले की सुनवाई की जिसमें कहा गया कि इस समय में सीबीआइ की नई जांच टीम बनाने से अबतक हुई जांच में परेशानी हो सकती है। अदालत ने पटना हाइकोर्ट को कहा कि इस मामले को अगले आदेश तक स्थगित रखने की भी बात कही। अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया कि 30 जुलाई को सीबीआइ निदेशक ने इस मामले में जांच के लिए टीम बनाई थी और हमें नहीं लगता कि इस टीम को बदलने या नई टीम बनाने की ऐसी कोई जरुरत हैबता दें कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह में तीस से ज्यादा बच्चियों और महिलाओं के साथ हुए यौनशोषण के मामले का खुलासा टिस की ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद हुआ था जिसके बाद इसकी जांच सीबीआइ को सौंपी गई थी। इस मामले में मुख्य आरोपी शेल्टर होम का संचालक ब्रजेश ठाकुर जेल में है
