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राजधानी पटना में सोमवार को शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के दौरान बवाल के बाद अब प्रशासन अलर्ट हो गई है। पटना के जिलाधिकारी ने पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दिया है। यह फैसला शांति व्यवस्था बनाए रखने और विधानसभा के विशेष सत्र को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पटना जिलाधिकारी ने शहर में निषेधाज्ञा लागू करते हुए धरनास्थल गर्दनीबाग के अलावा पूरे शहर में लागू किया है। इस दौरान पूरे शहर में किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन या जुलूस नहीं निकाला जा सकता है।
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पटना जिलाधिकारी डा चंद्रशेखर सिंह ने बताया है कि धरना, प्रदर्शन एवं जुलूस के लिए गर्दनीबाग में स्थल चिह्नित किया गया है। इसके बावजूद आए दिन विभिन्न प्रकार के समूहों एवं संगठनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर डाक बंगला चौराहा, जेपी गोलंबर, गांधी मैदान सहित अन्य व्यस्त स्थलों पर धरना एवं प्रदर्शन किया जाता है। इससे आम लोगों को भारी असुविधा होती है तथा आवागमन बाधित होता है। महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों एवं रोगियों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
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शहर में लागू निषेधाज्ञा अगले तीन दिनों तक लागू रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन या जुलूस निकाले जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने यह भी कहा है कि गर्दनीबाग के चिह्नित स्थल पर संगठन शांतिपूर्ण ढंग से धरना, विरोध, प्रदर्शन इत्यादि आयोजित कर सकते हैं।