
बिहार डेस्कः राज्य में मेडिकल काॅलेजों के निर्माण में हो रही देरी को लेकर पटना हाईकोर्ट ने आज राज्य सरकार को फटकारा है। दरअसल मामला मधेपुरा सहित अन्य चार जिलों में मेडिकल काॅलेजों के निर्माण में हो रही देरी का है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि फण्ड मिल गये हैं, मेडिकल काॅलेज कब बनेगा?। जानकारी के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश एम आर शाह की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को मधेपुरा मेडिकल कालेज के संबंध मे प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया । कोर्ट ने पूछा कि बिल्डिंग कहाँ हैं, हॉस्पीटल कहाँ हैं ? फंड मिल गये हैं और पोस्ट की स्वीकृति मिल गई हैं ? मेडिकल कालेज कब बनेगा ? राज्य सरकार ने 2015 में समस्तीपुर, छपरा, मधेपुरा व पूर्णिया में मेडिकल कालेज बनाने की योजना बनाई थी । लेकिन वे अब तक बन नहीं पाये हैं। इस मामल में 17 सितम्बर को फिर सुनवाई होगी ।राज्य में पुराने भारी वाहनों से बड़ी मात्रा मे होने वाले प्रदूषण पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया हैं। मुख्य न्यायाधीश एम आर शाह की खंडपीठ ने एस के शांडिल्य की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि भारी वाहनों के फर्जी कागजातों की भी जाँच की जाए । राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इन वाहनों की जांच के लिये एक कमिटी का गठन किया गया था ,लेकिन अब तक कोई रिपोर्ट नहीं आयी है ।
