
बिहार ब्रेकिंग

बिहार में पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद अब नामांकन भी शुरू हो गया है। बिहार चुनाव आयोग के द्वारा बनाये चुनाव कार्यक्रमों के अनुसार हर जिले में चुनाव की तैयारी जोरों पर है। इसी बीच चुनाव आयोग ने बिहार के माननीयों पर चुनाव क्षेत्र में जाने पर रोक लगा दिया है। आदर्श आचार संहिता के अनुसार राज्य चुनाव आयोग के तरफ जारी आदेश के अनुसार बिहार में विधायक मंत्री अब चुनाव वाले क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं। सरकारी कार्यक्रमों के तहत माननीय सिर्फ शहरी क्षेत्रों या क्षेत्रीय सरकारी कार्यालयों तक ही जा सकेंगे।
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राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता के तहत माननीयों के चुनाव क्षेत्रों में जाने को लेकर कई प्रतिबंध लगाये हैं। आयोग के अनुसार केंद्र या राज्य सरकार के मंत्रियों द्वारा की जाने वाली सरकारी यात्रा और चुनावी यात्रा बिल्कुल अलग-अलग होगी। एक साथ सरकारी और चुनावी यात्रा नहीं किया जा सकेगा। अगर केंद्र अथवा राज्य सरकार के मंत्री जिला मुख्यालय या क्षेत्रीय स्तर के अन्य कार्यालयों तक सरकारी कार्यों के सिलसिले में दौरे पर जाने के लिए सरकारी वाहनों उपयोग करते हों और उसके बाद चुनाव कार्य के लिए स्थानीय दौरा किसी निजी वाहन से करते हों तब माननीय के इस पूरे दौरे को चुनाव कार्य माना जायेगा।
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लेकिन जब माननीय को मताधिकार का प्रयोग करना हो तो वे मतदान केंद्र पर जा सकते हैं। इस दौरान वे अपने सरकारी सुरक्षा बल का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन सुरक्षा बल को अपने साथ मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं करा सकते।