
बिहार ब्रेकिंग

बिहार में कोरोना पर लगाम लगाने के बाद अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। इसी चरण में मंगलवार से अनलॉक-3 का शुरुआत होगा। अनलॉक-3 में सरकार ने कुछ और नरमी बरती है। जिसके तहत सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों को शत प्रतिशत कर्मचारियों के साथ सामान्य रूप से संध्या 5 बजे तक खोला जा सकता है। हालांकि सरकारी कार्यालयों में आगंतुको के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं दुकान एवं अन्य प्रतिष्ठान एक दिन छोड़ कर संध्या सात बजे तके खोली जा सकती है। दुकानों के खुलने के लिये निर्देश जिलाधिकारी जारी करेंगे। बिहार में मॉर्निंग वॉक एवं व्यायाम करने वालों को ध्यान में रखते हुए पार्क एवं उद्यान सुबह 6 बजे से दोपहर बारह बजे तक खुलेगा। इसके लिये पार्क एवं उद्यान प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं अन्य कोरोना गाइडलाइन्स का पालन आवश्यक हो।
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इसके साथ ही अनलॉक-3 में शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर, जिम, स्वीमिंग पुल इत्यादि अभी बंद ही रहेंगे। रेस्टोरेंट क्रियाकलापों में भी थोड़ी सी ढील दी गई है और पहले सिर्फ होम डिलीवरी का निर्देश था वहीं अब टेक होम सुविधा भी सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक उपलब्ध होगा। शादी विवाह एवं श्राद्ध कार्यक्रम में 20 लोगों की सीमा को बढ़ा कर अब 25 कर दिया गया है लेकिन शादी विवाह के तीन दिन पहले स्थानीय थाना में सूचना देना आवश्यक होगा। इसके अलावे सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक एवं अन्य तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा। स्कूल कॉलेज अभी भी बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल अभी नहीं खुल सकते हैं। वहीं नाईट कर्फ्यू का समय रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। वहीं सार्वजनिक वाहनों को क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग के साथ परिचालन किया जा सकता है।
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इसके साथ ही जिला प्रशासन को अधिकार दिया गया है कि अपने क्षेत्रों में स्थिति के अनुसार प्रतिबंधों के अतिरिक्त अधिक सख्त प्रतिबंध लगा सकते हैं लेकिन किसी भी परिस्थिति में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिबंध को कम नहीं कर सकते हैं। इस निर्देश के आलोक में अगर किसी बाजार या सब्जी मंडी जहाँ भीड़ जरूरत से ज्यादा हो और वहां कोरोना के फैलने की आशंका अधिक हो तो जिला प्रशासन उसे अस्थायी रूप से बंद करवा सकती है। इसके अलावे अगर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुपालन का अवज्ञा होते देख स्थानीय प्रशासन उचित कार्रवाई कर सकती है।