
बिहार ब्रेकिंग

बिहार में कोरोना की रफ्तार कमजोर होने के बाद अप्रैल में लगाये गए लॉक डाउन को सरकार चरणबद्ध तरीके से खत्म कर रही है। मंगलवार को सरकार ने लॉक डाउन में थोड़ा सा औऱ नरमी बरतते है अनलॉक-3 का गाइडलाइन जारी किया है। अनलॉक-3 के गाइडलाइन के अनुसार अब सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50% प्रतिशत कर्मचारियों के उपस्थिति के साथ शाम 5 बजे तक खुल सकती हैं वहीं दुकानें शाम के 6 बजे तक खुली रह सकती हैं। हालांकि दुकानें अभी भी अल्टरनेट दिनों में ही खुली रहेंगी जिसके लिए जिला प्रशासन गाइडलाइन बना कर अपने जिलों में लागू कर सकेंगी।
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वहीं सार्वजनिक वाहनों में भी 50 प्रतिशत क्षमता की ही अनुमति दी गई है। वहीं शैक्षणिक संस्थान अभी भी बंद ही रहेंगी लेकिन वे ऑनलाइन कक्षाएं चला सकते हैं। कोई स्कूल या कॉलेज अभी परीक्षाओं का आयोजन नहीं कर सकती है। रेस्टोरेंट अभी भी केवल होम डिलीवरी के लिए प्रातः 9 बजे से रात 9 बजे तक खुल सकती हैं वहीं राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित ढाबे टेक होम के आधार पर ही खुल सकती हैं।
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धार्मिक स्थलों, सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों समेत सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान इत्यादि को अनलॉक-3 में भी खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। शादी विवाह एवं श्राद्धकर्म में अधिकतम 20 लोगों के उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी साथ ही शादी विवाह के लिए कम से कम तीन दिन पहले थाना में सूचना देना आवश्यक होगा। निजी वाहनों पर केवल नाईट कर्फ्यू के दौरान प्रतिबंध रहेगा।