
बिहार ब्रेकिंग

बिहार में कोरोना महामारी के मद्देनजर बिहार सरकार ने बिहार में 10 दिनों के लिए संपूर्ण लॉक डाउन की घोषणा की है। लॉक डाउन के लिए जारी गाइडलाइन्स के अनुसार बुधवार 05 मई से 15 मई तक बिहार में संपूर्ण लॉक डाउन रहेगा। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं यथा जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग के अलावा सब कुछ बंद रहेगा। अस्पताल एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधित प्रतिष्ठान उनके निर्माण एवं वितरण इकाइयां, सरकारी एवं निजी दवा दुकान, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवा यथावत कार्य करेंगे।
वहीं बैंकिंग, बीमा एवं एटीएम, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, ई-कॉमर्स, कृषि कार्य, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलिकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवा, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवा, पेट्रोल पंप, एलपीजी से संबंधित प्रतिष्ठान कार्य कर सकते हैं। खाद्य सामग्री तथा फल, सब्जी एवं दूध दुकान सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी। इसके साथ ही सार्वजनिक जगह एवं सड़कों पाए अनावश्यक रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति होगी। केवल रेल, हवाई जहाज एवं अन्य लंबी दूरी यात्रा करने वालों को ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपयोग करने की अनुमति होगी। निजी वाहन जिला प्रशासन से ई-पास निर्गत होने के बाद उपयोग किये जा सकते हैं। सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों को चलने की अनुमति होगी। इसके साथ ही राज्य में सभी धार्मिक स्थल एवं शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे साथ ही किसी प्रकार की कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती है।
रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगी, केवल होम डिलीवरी सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक अनुमान्य होगा। सभी सिनेमाघर, मॉल एवं बजार, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम पार्क इत्यादि पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। वैवाहिक कार्यों में अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी किंतु डीजे एवं बारात जुलूस की अनुमति नहीं होगी। साथ ही विवाह की सूचना कम से कम तीन दिन पूर्व स्थानीय थाने को देनी होगी। वहीं अंतिम संस्कार एवं श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा होगी।