

देश में कोरोना वायरस की लगातार बढ़ते मामले को लेकर केंद्र सरकार ने अगले दो सप्ताह तक लॉक डाउन और बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने लॉक डाउन की अवधि चार मई से सत्रह मई तक के लिए बढ़ा दी है। हालांकि गृह मंत्रालय ने ये जानकारी दी है कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ छूट दी जाएगी जबकि रेड जोन में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी। गृह मंत्रालय के अनुसार अभी भी पहले की तरह हर जोन में आपातकालीन सेवाएं जैसे मेडिकल, राशन, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेडिकल सेवाएं एवं अन्य जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है।
हमसे यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर यहां क्लिक कर जुड़ें
आइए जानते हैं लॉक डाउन-3 की मुख्य बातें
लॉक डाउन-3 में रेड जोन में किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी। साथ ही गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि रेड जोन में पूर्ण लॉक डाउन लागू रहेगा साथ ही स्थानीय प्रशासन की जिम्मेवारी होगी कि रेड जोन के निवासियों के मोबाइल में शत प्रतिशत आरोग्य सेतु एप्प इनस्टॉल होनी चाहिए। गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार रेल, हवाई, मेट्रो एवं अन्य अंतरराज्यीय परिवहन सेवाएं, स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर, मॉल, कोचिंग संस्थान, होटल एवं रेस्टोरेंट, जिम, क्रीड़ा स्थल, सामाजिक, राजनीतिक एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक स्थल इत्यादि पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। हालांकि गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि गृह मंत्रालय की अनुमति के आधार पर रेल, रोड या हवाई सेवा खास स्थिति में चल सकती हैं। हालांकि लोगों की सुरक्षा को देखते हुए शाम सात बजे से सुबह के सात बजे तक गैर आपातकाल सेवाओं वाले लोगों को निकलना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। इसके लिए गृह मंत्रालय ने स्थानीय प्रशासन को दिशा निर्देश जारी करने के लिए कहा है।
हमसे यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर यहां क्लिक कर जुड़ें
सरकार ने 65 वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष से कम उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं को अत्यावश्यक नहीं होने की स्थिति में निकलने से मना किया है। वहीं गृह मंत्रालय ने स्थानीय अस्पतालों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खोलने का निर्देश दिया है। वहीं गृह मंत्रालय ने जरूरी सामानों का निर्माण, शहरी इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए निर्माण कार्य के खोलने की अनुमति दी है वहीं शहरी इलाकों में मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गैर जरूरी दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी है जबकि आवासीय कॉलोनियों के नज़दीक और एकल दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। वहीं निजी कार्यालय अधिकतम 33% कामगारों के साथ खोली जा सकती हैं जबकि सरकारी कार्यालय डिप्टी कमिश्नर रैंक के अधिकारी के साथ 33% कर्मियों के साथ खोली जा सकेंगी। वहीं सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, पुलिस, आपदा प्रबंधन से जुडी सेवाएं, एनआईसी, एफसीआई, एनसीसी और म्युनिसिपल सेवाएं जारी रह सकती है। वहीं मनरेगा, ईंट भट्ठे, दुकानें, कृषि कार्य, मत्स्य संबंधी कार्य, वृक्षारोपण मार्केटिंग समेत, बैंकिंग सेवाएं, मेडिकल सेवाएं, एम्बुलेंस आदि सेवाएं चल सकती हैं। वहीं गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को निर्देशित किया है कि वे निश्चित गाइडलाइन के अनुसार लॉक डाउन का अनुपालन सुनिश्चित करें।