

कोरोना वायरस की वजह से देश में लागू लॉक डाउन को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर कहा कि राज्य दूसरे राज्यों में फंसे अपने राज्य के नागरिकों को वापस ला सकती है। गृह मंत्रालय ने प्रवासी निवासियों को वापस लाने के लिए कुछ शर्तें भी रखी है जिसे पूरा करते हुए राज्य अन्य राज्यों से अपने निवासियों को वापस ला सकती है। अपने आदेश में गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बस से अपने निवासियों को ला सकती हैं। साथ ही बसों को सेनेटाइज करना अत्यावश्यक होगा।
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गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों से कहा है कि दूसरे राज्यों से अपने निवासियों को लाने के लिए नोडल ऑथोरिटी बनाएं एवं बाहर से लाये गए लोगों को क्वारंटाइन में रखें। इसके लिए राज्य ने सभी राज्यों को यह निर्देश भी दिया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में अगर किसी अन्य राज्य से हो कर गुजरना पड़े तो वह राज्य बसों को जानें देंगी।