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कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि देशभर की अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा- निचली अदालतों में कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काम-काज की प्रक्रिया चलेगी, इसके लिए हाई कोर्ट नियम बनाए। निचली अदालतें उसके मुताबिक काम करेंगी। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वक्त अगर कनेक्शन में दिक्कत से किसी पक्ष को कोई समस्या हुई हो तो वो तभी या सुनवाई के तुरंत बाद हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दे सकते हैं। बाद में कही बात अमान्य होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा कि नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर (NIC) पूरे देश की अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की सुविधा सुनिश्चित करे। NIC स्थाई ब्रॉडबैंड कनेक्शन, अच्छे माइक, स्पीकर और समय पर बंद हो जाने वाले माइक की व्यवस्था करेगा। इसके लिए NIC विस्तृत रूप से SOP तैयार करके नोडल ऑफिसर और संबंधित कोर्ट में भेजेगा। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सबूत और गवाहों के बयान रिकॉर्ड नहीं होंगे। सबूत और गवाही रिकॉर्ड करने के लिए कोर्ट में बुलाया जाएगा। मुकदमे से जुड़े जिन लोगों को स्वास्थ्य की समस्या नहीं है, उन्हें कोर्ट में आने दिया जाएगा। अगर जज को लगा कि ज्यादा लोग आ गए हैं तो सुनवाई टाल दी जाएगी।