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नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर फास्टैग के इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। फास्टैग को अनिवार्य करने की समय सीमा में सरकार ने परिवर्तन करते हुए लोगों को राहत दी है। अब सरकार के फैसले के बाद 1 दिसंबर की जगह 15 दिसंबर से टोल प्लाजा से गुजरने वाली गाड़ियों के लिए फास्टैग अनिवार्य होगा। दरअसल, सरकार ने यह तारीख इसलिए बढ़ाई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस समय सीमा के भीतर फास्टैग खरीद कर अपनी गाड़ियों पर लगा सके। पिछले 5 दिनों में 5 लाख से ज्यादा लोगों ने फास्टैग खरीद कर अपनी गाड़ियों पर लगाए हैं। फास्टैग को लेकर शुक्रवार की शाम परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी। नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) की तरफ से सभी टोल प्लाजा को निर्देश दिया गया है कि वे समय रहते नई सुविधा के लिए अपने आप को तैयार कर लें। सरकार ने फैसला लिया है कि टोल प्लाजा पर हर लेन को फास्टैग के जरिए टोल पेमेंट वसूलने की सुविधा से लैस किया जाएगा। इसके बावजूद एक लेन को हाइब्रिड रखा गया है ताकि ओवरसाइज वाहन उस लेन से होकर गुजर सके।
एनएचएआई के सभी टोल पर फास्टैग को अनिवार्य कर देने से देश को सालाना 12 हजार करोड़ रुपए की बचत होगी। इसमें फ्यूल और मैन ऑवर्स को भी जोड़ा गया है। साथ ही किसी टोल प्लाजा पर अगर फास्टैग स्कैनर में कोई खराबी हो या फास्टैग स्केनर काम नहीं कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में वाहन चालक जिम्मेदार नहीं होंगे और वाहन मालिक को कोई पैसा नहीं चुकाना होगा। आपको बता दें कि सरकार ने 15 दिसंबर से फास्टैग को देशभर में अनिवार्य कर दिया है। इसके लागू होने के बाद बिना फास्टैग वाले वाहनों से दोगुना टोल टैक्स वसूला जाएगा। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के साथ-साथ लंबी लाइनों से बचने और प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के दृष्टिकोण से फास्टैग को अनिवार्य करने का कदम उठाया है।