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दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। जहां केजरीवाल सरकार को डेटा या रिकॉर्ड से यह बताना होगा कि ऑड-ईवन योजना से दिल्ली में प्रदूषण कम कैस हुआ है। दरअसल, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ऑड-ईवन योजना को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी। जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा था कि ऑड-ईवन योजना के पीछे क्या तर्क है? डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाना हम समझ सकते हैं, लेकिन ऑड-ईवन योजना के पीछे की वजह क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि वह शुक्रवार तक डेटा या रिकॉर्ड से यह साबित करे कि ऑड-ईवन योजना से दिल्ली में प्रदूषण कम हुआ है। यहां तक कि ऑटो और टैक्सियां लगातार सड़कों पर चल रही हैं।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कोई बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी डीजल जनरेटर का उपयोग न हो। वहीं, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें ऑड-ईवन पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता संजीव कुमार ने याचिका में कहा है कि दिल्ली सरकार का यह फैसला असंवैधानिक, मनमाना और शक्ति का दुरुपयोग है। इसलिए दिल्ली सरकार के इस फैसले पर रोक लगाई जाए।