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घर खरीदने वालों को केंद्र सरकार ने जीएसटी में बड़ी राहत देने का फैसला किया है। जीएसटी कॉउंसिल की बैठक में सरकार ने जीएसटी दरों में भारी कटौती की है।वर्तमान में निर्माणाधीन घरों पर GST की दर 12 फीसदी है जिसे घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है। इसके अलावा अफॉर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए GST की दर 8 फीसदी से घटाकर 1 फीसदी कर दी गई है। इस बैठक में अफॉर्डेबल हाउसिंग की नई परिभाषा तय की गई है। भारत के किसी भी मेट्रो सिटी में अगर निर्माणाधीन घर का एरिया 60 वर्ग मीटर से कम है तो इसे अफॉर्डेबल हाउसिंग स्कीम माना जाएगा। नॉन-मेट्रो सिटीज के लिए यह एरिया 90 वर्ग मीटर है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, “हमने अफोर्डेबल हाउसिंग की दो परिभाषाएं लागू की है। पहली कार्पेट एरिया और दूसरी लागत पर आधारित है। मेट्रो में, 60 वर्ग मीटर कार्पेट एरिया और 45 लाख की लागत का अपार्टमेंट अफोर्डेबल हाउसिंग में आएगा। गैर-मेट्रो में, 90 वर्ग मीटर कार्पेट एरिया और 45 लाख की लागत का अपार्टमेंट अफोर्डेबल हाउसिंग में आएगा। यह मानक एक अप्रैल से लागू होगा।