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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को पटना के 1 अणे मार्ग में राज्य सरकार की नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू करने के सन्दर्भ में उच्चस्तरीय विमर्श किया। इस विमर्श में मुख्य सचिव दीपक कुमार, महाधिवक्ता ललित किशोर, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा उपस्थित थे। विमर्श के क्रम में महाधिवक्ता ललित किशोर के क़ानूनी परामर्श के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार की नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू करने के लिए अलग से अधिनियम बनाना आवश्यक है।
तत्पश्चात मुख्यमंत्री ने अधिनियम बनाने हेतु अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन आमिर सुबहानी को निर्देशित किया। उन्होंने निर्देश दिया कि उक्त अधिनियम को फरवरी माह में आरंभ हो रहे विधानमंडल सत्र में प्रस्तुत करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और सभी प्रक्रियाएं फरवरी माह के भीतर पूर्ण कर ली जाए।