
बिहार ब्रेकिंगः मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड से जुड़ी बेहद अहम खबर सामने आ रही है। इस मामले में आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने बेहद सख्त लहजे में कहा है कि बिहार में आश्रय गृह की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारियों का तबादला बिना कोर्ट की अनुमति के नहीं किया जाए।विदित हो कि मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को फटकार लगायी थी. उच्चतम न्यायालय ने बिहार के कई आश्रय गृहों में बच्चों के शारीरिक और यौन शोषण के आरोपों के बावजूद उचित कार्रवाई नहीं करने पर राज्य सरकार के आचरण को मंगलवार को ‘बहुत ही शर्मनाक’ और ‘अमानवीय’ करार दिया था.

सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को बिहार में गड़बड़ पाये गये 17 आश्रय गृहों की जांच करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों पर सुनवाई करते हुए कहा कि बिहार पुलिस अपना काम नहीं कर रही है. कोर्ट ने बिहार सरकार की उस मांग को ठुकरा दिया, जिसमें उसने जवाब दाखिल करने लिए और समय की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सीबीआई सभी मामलों की जांच के लिए तैयार है. इसलिए अब सीबीआई ही शेल्टर होम से जुड़े सभी मामलों की जांच करेगी. न्यायालय ने कहा बिहार में आश्रय गृह की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारियों का तबादला बिना उसकी (न्यायालय) पूर्व अनुमति के नहीं किया जाये.