
बिहार ब्रेकिंगः बिहार की पंचायतों को जल्द हीं सरकार टैक्स वसूलने का अधिकार भी देने जा रही है। सूबे में पंचायती राज व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए पंचायती राज संस्थानों को और सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार यह बड़ा फैसला लेने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इससे संबंधित कानून को अंतिम रूप भी दिया जा चुका है।इस नये प्रावधान के लागू होने पर पंचायतों को अपने स्तर पर टैक्स निर्धारित करने या लगाने के साथ ही इनकी वसूली का भी अधिकार मिल जायेगा. वर्तमान में जिस तरह से नगर निगम समेत अन्य सभी नगर निकायों को टैक्स की वसूली करने का अधिकार मिला हुआ है, उसी तर्ज पर पंचायतों को भी यह अधिकार दिया जायेगा.
वित्त विभाग के पास भेजा गया ड्राफ्ट
पंचायती राज विभाग ने इससे संबंधित कानून तैयार कर लिया है. इसका ड्राफ्ट रूल तैयार होने के बाद इस पर अंतिम सहमति के लिए इसे वित्त विभाग को भेज दिया गया है. वित्त विभाग के स्तर पर जल्द ही इसकी सहमति प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार के स्तर पर इस पर अंतिम मुहर लगेगी.मौजूदा प्रस्ताव के मुताबिक पंचायतों को अपने क्षेत्र में मौजूद संपत्तियों या घरों से होल्डिंग टैक्स वसूलने का अधिकार होगा. इसके अलावा पेयजल सुविधा मुहैया कराने के ऐवज में टैक्स, मेला या ऐसे अन्य आयोजनों के दौरान स्वच्छता व्यवस्था बहाल करने के बदले में भी पंचायतें एक निश्चित कर वसूल सकती हैं. इसे स्वच्छता प्रबंधन कर के रूप में वसूला जा सकता है. ग्रामीण इलाकों में लगने वाले मोबाइल टॉवरों के अलावा स्ट्रीट लाइट, व्यापार समेत ऐसे अन्य संसाधनों से टैक्स की वसूली की जायेगी.
