
बिहार ब्रेकिंगः उन अभिभावकों के लिए अच्छी खबर है जो निजी स्कूलों की मनमानी से परेशान रहते हैं। सीबीएसई स्कूलों को लेकर सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है। तो उन अभिभावकों के लिए खासकर अच्छी खबर है जिनके बच्चे सीबीएसई स्कूलों में पढ़ते हैं। जानकारी के मुताबिक सीबीएसई स्कूलों की फीस अब राज्य सरकारों के नियम के अनुसार तय होगा। इस नियम को नहीं मानने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।लों में बढती फीस हमेशा से पैरेंट्स के लिए एक बड़ी परेशानी रहीं है. वहीं इसी के चलते कई बच्चों को अच्छे स्कूलो में नामांकन नहीं मिल पाता है.

लेकिन अब फीस को लेकर सेन्ट्रल बोर्ड आॅफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने अब इससे मान्यता प्राप्त स्कूलों की फीस को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार तय करने की बात कही है. यानि CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल अब अपनी मर्जी से फीस में बढ़तोत्तरी नहीं कर सकेंगे. इन स्कूलों की फीस राज्य सरकार की ओर से स्कूल शुल्क को लेकर बनाए गए अधिनियम और विनियम के अनुसार हीं होंगी. इस बारे में तेलंगना टूडे में एक रिपोर्ट छपी है.जानकारी के अनुसार हाल हीं में CBSE ने अपने एफिलिएशन संसोधन के नियम लागू किए हैं. swarajya में छपी ख़बर के अनुसार अपने revamped affiliation bye-laws के अनुसार CBSE ने कहा है कि फीस के संबद्ध में उप-कानूनों में सुधार किया है. जिसके अनुसार बोर्ड ने यह साफ तौर पर कहा है कि राज्यों में शुल्क विनियमन के संबंध में अधिनियमित/ तैयार केंद्रीय और राज्य/ संघ राज्य सरकारों के अधिनियम और विनियम ही सीबीएसई-संबद्ध स्कूलों में भी लागू होंगे.