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दरभंगा कोर्ट से बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव को बड़ा झटका लगा है। MP MLA कोर्ट के ADJ 3 सुमन कुमार दिवाकर ने वादी उमेश मिश्रा की दायर याचिका 506 पर फैसला सुनाया। इससे पहले हुई सजा जो तीन माह एंव 500 रूपये कि जुर्माना को बढ़ाकर अदालत ने दो साल की सजा एंव एक लाख रूपया जुर्माना सुनाया है भारी सुरक्षा के बीच अलीनगर भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव को भेजा गया जेल। वहीं अदालत से बाहर आने के बाद मिश्री लाल यादव ने कहा, मुझे न्यायालय के द्वारा 2 साल की सजा तथा एक लाख रुपया का आर्थिक दंड का सजा सुनाया गया है, उन्होंने कहा कि मैं न्यायालय के आदेश का करता हूँ सम्मान, मैं पटना उच्च न्यायालय में न्याय के लिए करूंगा अपील, मुझे उच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा, मुझे निश्चित रूप से मिलेगा न्याय। वादी उमेश मिश्र ने कहा की जो कर रहें है भगवान कर रहें है आज हमें अदालत से न्याय मिली है इससे पहले भी न्याय मिला था लेकिन उस सजा से हम खुश नहीं थे तो अपील में गये थे।
बताते चलें कि दरभंगा जिला के एकमात्र एमपी/एमएलए की अदालत ने एक आपराधिक मामले में अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव और गोसाईं टोल पचाढ़ी निवासी सुरेश यादव को दोषी करार देने के बाद भादवि की धारा 323 में तीन माह का कारावास और 500 रुपया अर्थदंड की सजा सुनाया है। शुक्रवार को अदालत ने रैयाम थानाकांड सं 04/19 से बने बिचारण वाद सं 884/23 का विचारण पूरा कर दोनों दोषी अभियुक्त को फैसला सुनाया है।
दरअसल, समैला निवासी उमेश मिश्र ने 29 जनवरी 2019 की आपराधिक घटना को लेकर 30 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज करायी थी। जिसमें उन्होंने घेरकर फरसे से वार करने की शिकायत की थी। साथ ही लूटपाट का भी आरोप लगाया था।