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बिहार सरकार ने राज्य में संचालित निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के लिए मानकों को पूरा करना अनिवार्य कर दिया है। मानकों को पूरा नहीं करने वाले निजी संस्थानों का पंजीकरण रद किया जाएगा। श्रम संसाधन विभाग की अफसरों की टीम हर जिले में जल्द ही निजी आईटीआई की जांच करने वाली है। जांच के दौरान मानक पूरा नहीं करने वाले निजी आईटीआई का पंजीकरण रद कर दिया जाएगा।
श्रम संसाधन विभाग के एक पदाधिकारी ने बताया कि निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को पूर्व में किए गए पंजीकरण में मानकों को अनुपालन कराने पर ध्यान नहीं दिया गया, जबकि आईटीआई के भवनों में सीसीटीवी कैमरे तथा, पेयजल की व्यवस्था, कक्षाओं, कर्मशाला और पार्किंग की समूचित व्यवस्था के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। अगलगी, भूकंप समेत अन्य आपदा से बचाव की व्यवस्था करना अनिवार्य है, लेकिन प्राप्त सूचनाओं में इन सब व्यवस्था की कमियां हैं। ज्यादातर आईटीआई के पास पर्याप्त जमीन है।
आईटीआई चलाने के लिए लीज पर जमीन लेने पर उसकी दस साल की लीज आवश्यक है। 25 वर्ग मीटर लंबा और तीन वर्ग मीटर चौड़ा वर्ग कक्ष रखना होगा। आईटीआई के भवनों में प्राकृतिक आपदा से बचाव और अगलगी जैसी घटनाओं से सुरक्षा आदि मानकों का पालन करना होगा। श्रम संसाधन विभाग की अफसरों की टीम हर जिले में जल्द ही निजी आईटीआई की जांच करने वाली है। जांच के दौरान मानक पूरा नहीं करने वाले निजी आईटीआई का पंजीकरण रद कर दिया जाएगा।