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बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और समस्तीपुर के हसनपुर से राजद विधायक एवं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेजप्रताप यादव पर विधानसभा चुनाव में दायर शपथ पत्र में संपत्ति का गलत ब्यौरा देने के आरोप में एफआईआर दर्ज किया गया है। हसनपुर विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी सह प्रभारी भूमि सुधार उप समाहर्ता एसडीओ ब्रजेश कुमार के आवेदन पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 क के अधीन रोसड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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निर्वाची पदाधिकारी के आवेदन में कहा गया है कि 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान तेजप्रताप यादव ने 13 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय जनता दल अभ्यर्थी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया था। जिसमें उनके द्वारा दिए गए शपथ पत्र में अचल संपत्ति के संबंध में सूचना छिपाई थी। यह शिकायत बिहार प्रदेश जदयू ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार से की थी। जिसके बाद शिकायत की प्रति भारतीय निर्वाचन आयोग को भेजी गई। इसके बाद भारतीय निर्वाचन आयोग ने इसके जांच के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को लिखा।
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सीबीडीटी ने इस मामले की जांच कर अपने तीन पत्रों के माध्यम से बताया कि बिहार विधानसभा निर्वाचन 2015 और 2020 के लिए तेज प्रताप यादव की ओर से दाखिल किए गए शपथ पत्रों के बीच परिसंपत्तियों (चल व अचल) में 82,40867 रुपए की वृद्धि हुई, जबकि वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2016-20 तक आयकर विवरणियों हिसाब से कुल आय 22,76220 रुपए बनती है।