

केंद्र सरकार ने अपने जारी आदेश में अनलॉक 3 घोषित किया है वहीं बिहार में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने कुछ अतिरिक्त सख्ती के साथ अनलॉक 3 की घोषणा की है। गृह मंत्रालय के अनलॉक 3 के लिए जारी आदेश के अनुसार रात्रि कर्फ़्यू हटा ली गई है जबकि बिहार सरकार ने रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों के बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगाया है।
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बिहार सरकार के द्वारा जारी आदेश के अनुसार रात में आपातकालीन सेवाओं एवं औद्योगिक इकाइयों में कई पारियों में काम करने वाले लोगों एवं राष्ट्रीय राजमार्ग पर माल ढुलाई, माल लोडिंग-अनलोडिंग इत्यादि स्थानीय प्रशासन के अनुसार की जा सकेंगी। स्थानीय अधिकारी अपने क्षेत्रों में आदेश जारी कर उपयुक्त प्रावधान यथा धारा 144 के तहत सख्ती बरत सकते हैं। इसके राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालयों और ब्लॉक मुख्यालयों में लागू होगा। यह लॉक डाउन आगामी एक अगस्त से आगामी सोलह अगस्त तक लागू रहेगा।।