
सेंट्रल डेस्कः अपने कजरारे नैनो से दुनिया को दिवाना बना देने वाली इंटरनेट सनसनी प्रिया प्रकाश को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने खिलाफ सभी एफआईआर को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि भविष्य में प्रिया प्रकाश और उनकी डेब्यू फिल्म श्ओरू अदार लवश् (व्तन ।कंत स्वअम)श् से जुड़े लोगों के खिलाफ एफआइआर न दर्ज की जाएं।मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूर्ण ने कहा कि किसी सूफी गीत पर फिल्माए गए एक गाने के दौरान आंख मारने से मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों की धार्मिक आस्थाएं कैसे आहत हो सकती हैं।कोर्ट ने दोनों एफआइआर को खारिज करते हुए कहा कि सूफी गाने में आंख मारने के पीछे प्रिया प्रकाश वारियर की कोई गलत भावना नहीं थी और उनका ऐसा करने के पीछे किसी की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने का उद्देश्य नहीं था। ऐसे में उन्हें आइपीसी की धारा 295-ए के तहत आरोपी नहीं बनाया जा सकता है।
