

मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार के लिये गुरुवार का दिन ‘कभी खुशी कभी गम’ में रहा। हत्या की साजिश रचने और घर से एके-47 के मामले में हाई कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें विधायक को एक मामले में जमानत तो मिल गई लेकिन एक मे जमानत याचिका रद्द कर दी गई। दोनों ही मामले में जस्टिस प्रभात कुमार झा ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान उन्होंने विधायक को हत्या की साजिश रचने के मामले में जहां जमानत दे दी वहीं घर से एके-47 बरामदगी मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी।
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विदित हो कि एक मामला पंडारक थाना कांड संख्या 75/2019 का मामला हत्या की साजिश से जुड़ा है। इस मामले में पुलिस द्वारा हथियार के साथ गिरफ्तार दो लोगों ने बताया कि उन्होंने लल्लू मुखिया के कहने पर भोला सिंह के भाई मुकेश सिंह की हत्या के लिए आये थे। हत्या की साजिश मामले में मामले में अनंत सिंह को छोड़कर अन्य अभियुक्तों गोलू कुमार, लल्लू मुखिया, रणवीर यादव और पुरुषोतम कुमार उर्फ़ चंदन सिंह को पहले ही पटना हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है और गुरुवार को इस मामले में विधायक अनंत सिंह को भी जमानत दे दी गई।
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वहीं एके-47 बरामदगी मामले में अनंत सिंह पर यूएपीए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। बता दें कि पिछले साल अनंत सिंह के पैतृक आवास बाढ़ के लदमा में छापेमारी के दौरान पुलिस को एके-47 राइफल समेत कई आपत्तिजनक हथियार और विस्फोटक मिले थे, जिसके बाद कई मामलों में केस दर्ज किया गया था। इसी मामले में अनंत सिंह के ऊपर आतंकवाद विरोधी कानून- ‘गैरकानूनी गतिविधियां (निरोधक) अधिनियम’ यानी कि यूएपीए एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में उनके विरुद्ध यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था और इसी मामले में विधायक अनंत सिंह ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था, लेकिन इसमें उन्हें जमानत नहीं मिली है।