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किसानों के लिए कृषि मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला किया है। जल्दी लोन वापस कर देने वाले किसानों को 3 लाख रुपए का लोन 4% पर मिलता है। इस साल का लोन रीपेमेंट किसान 31 मई 2020 करेंगे तो भी उनको इस 4% वाली स्कीम का फायदा मिलता रहेगा। किसानों को ये रीपेमेंट अपनी फसल लोन या दूसरे लोन के लिए 31 मार्च तक तक करना था पर अगर वो अब दो महीने देर से भी रीपेमेंट करेंगे तो भी उन्हें कोई पेनाल्टी नहीं देनी होगी। और योजना का फायदा वो पहले की तरह ले सकेंगे। ये फैसला कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुआ।
दरअसल इस समय लॉकडाउन की वजह से किसान बैंक तक नहीं पहुंच पा रहे इसी के मद्देनजर ये राहत दी गई है। वहीं वित्त मंत्रालय ने कुछ मंत्रालयों को जरूरी सामान खरीदने के लिए नियमों में ढील दी है। कोरोना को देखते हुए हेल्थ, फार्मा, कंज्यूमर अफेयर्स, सिविल एविएशन, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को छूट मिली है। इस समय कोरोना से निपटने के लिए सरकार हर संभव इंतजाम करने में जुटी है पर इसके बीच कुछ नियम आड़े आ रहे थे। पर अगर उनमें थोड़ी राहत दी है ताकि आपदा प्रबंधन का काम आसान हो सके।